विश्वविद्यालय की शैक्षणिक संरचना
केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में यह प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालय में अध्ययन स्कूल होंगे जिसके अन्तर्गत विभाग और अध्ययन केन्द्र होंगे । प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल समिति होगी और प्रत्येक विभाग में एक पाठ्य समिति होगी । यह भी महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 द्वारा अध्ययन पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णयों, परीक्षकों की नियुक्ति, पर्यवेक्षक का निर्धारण और शिक्षण और अनुसंधान को पाठ्य समिति कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत रखा गया है ।